जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर की एक विशेष केंद्रीय अवेष ा यूरो (सीबीआई) अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंाी अरुण शौरी, पूर्व सचिव प्रदीप बैजल और तीन अय लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के संबंध मे दर्ज किया गया है। सीबीआई के विशेष यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राय सरकार को सौंप दिया जाए। इस होटल का संचालन पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता था। 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जिसका संचालन अब ललित रुप ऑफ होटल्स के पास है। होटल की बिक्री से सरकार को हुए 244 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में सीबीआई की लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जज ने यह आदेश दिए। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिवेश प्रक्रिया में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन अदालत ने इस मामले में लोजर रिपोर्ट पेश करने को लेकर जा ंच एजेंसी की आलोचना की। यायाधीश शर्मा ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया, ऐसा लगता है कि त कालीन मंाी अरुण शौरी और त कालीन सचिव प्रदीप बैजल ने अपने कार्यालयों का दुरुपयोग किया और सौदे में केंद्र सरकार को 244 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
Related tags :